वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए पर्सनल टैक्स गाइड: FY 2023-24 | AY 2024-25

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए पर्सनल टैक्स गाइड: FY 2023-24 | AY 2024-25

Income Tax Guide for Salaried Employees FY 2023-24 AY 2024-25 India

टैक्स सीजन आते ही सबसे पहलावाल दिमाग में आता है “Form 16 कब मिलेगा?” और दूसरा सवाल — “ITR कैसे भरूं?”

अगर आप भी सैलरी से कमाते हैं तो यह गाइड आपके लिए है। इसमें हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि पर्सनल टैक्स क्या होता है, Form 16 क्यों जरूरी है, और अगर वो न मिले तो क्या करें। यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। इसे निवेश या टैक्स सलाह न मानें। ITR फाइल करने से पहले अपने CA से संपर्क करें।

1. पर्सनल टैक्स की बेसिक बातें जो हर सैलरीड व्यक्ति को पता होनी चाहिए

फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है?

आप अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक जो कमाते हैं, वो FY 2023-24 कहलाता है।लेकिन इसका टैक्स आप अप्रैल 2024 के बाद भरते हैं, इसलिए उसे *AY 2024-25* कहते हैं। ITR फॉर्म पर हमेशा AY ही लिखा होता है। आपकी सैलरी पर टैक्स कैसे कटता है? कंपनी हर महीने आपकी सैलरी से TDS यानी Tax Deducted at Source काटती है। ये सरकार के पास सीधा जमा होता है।कंपनी को हर तिमाही इसका रिटर्न भरना होता है। वही डेटा बाद में आपके Form 16 और Form 26AS में दिखता है।

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख वेतनभोगी लोगों के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 है।अगर लेट करते हैं तो ₹5,000 तक की लेट फीस u/s 234F लग सकती है।31 दिसंबर 2024 तक रिवाइज्ड/बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं।

2. Form 16: आपका सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट**Form 16 क्या होता है? ये आपकी कंपनी द्वारा दिया गया TDS सर्टिफिकेट है। इसके दो हिस्से होते हैं

Part A: इसमें आपका PAN, कंपनी का TAN, और हर तिमाही में कितना TDS कटा वो लिखा होता है। ये कंपनी TRACES पोर्टल से डाउनलोड करती है।

Part B: इसमें आपकी पूरी सैलरी का ब्रेकअप, छूट जैसे HRA, 80C की डिडक्शन, और टैक्स कैलकुलेशन होता है। ये कंपनी खुद तैयार करती है।

Form 16 कब तक मिलना चाहिए?

कानून के हिसाब से कंपनी को 15 जून 2024 तक आपको FY 2023-24 का Form 16 देना होता है। अगर 15 जून तक न मिले तो घबराएं नहीं।*अगर Form 16 न मिले तो ITR कैसे भरें? Form 16 सिर्फ सुविधा के लिए है, ITR भरने के लिए अनिवार्य नहीं। आपके पास 3 ऑप्शन हैं:1. Form 26AS चेक करें: http://incometax.gov.in पर लॉगिन करें → e-File → View Form 26AS। इसमें Part A में आपकी कंपनी ने कितना TDS काटा, वो दिखेगा।2. AIS यानी Annual Information Statement देखें इसमें सैलरी, TDS, बैंक इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड, सबकी जानकारी होती है। 26AS से ज्यादा डिटेल AIS में मिलती है।3.

12 महीने की सैलरी स्लिप जोड़ें अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक की सभी स्लिप से ग्रॉस सैलरी, HRA, PF, प्रोफेशनल टैक्स और TDS का टोटल निकालें। इसे 26AS से मिलाएं।अगर 26AS में TDS दिख रहा है तो कंपनी ने पैसा सरकार को जमा किया है। आप ITR फाइल कर सकते हैं।

3. ओल्ड टैक्स रिजीम vs न्यू टैक्स रिजीम: 2023-24 के लिए क्या चुनें? FY 2023-24 से न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है। लेकिन आप ITR भरते समय ओल्ड रिजीम चुन सकते हैं।*मुख्य अंतर टेबल में समझ

कौन सी रिजीम आपके लिए बेहतर है?

एक आसान नियम: अगर आप 80C में 1.5 लाख, HRA, होम लोन ब्याज वगैरह मिलाकर ₹3.75 लाख से ज्यादा डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो अक्सर ओल्ड रिजीम फायदेमंद है।वरना न्यू रिजीम में टैक्स कम बनेगा। हर साल आप कैलकुलेट करके चुन सकते हैं।

उदाहरण से समझें मान लीजिए आपकी टैक्सेबल सैलरी ₹9,00,000* है।न्यू रिजीम 3 लाख तक 0, 3-6 लाख पर 5% = ₹15,000, 6-9 लाख पर 10% = ₹30,000। टोटल टैक्स = *₹45,000*। 50 हजार स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाकर टैक्सेबल इनकम ₹8.5 लाख होगी, टैक्स ₹40,000 ओल्ड रिजीम: अगर आप 80C ₹1.5 लाख + स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50 हजार = ₹2 लाख घटाते हैं, तो टैक्सेबल इनकम ₹7 लाख। 2.5-5 लाख पर 5% = ₹12,500, 5-7 लाख पर 20% = ₹40,000। टोटल = *₹52,500*।इस केस में न्यू रिजीम सस्ती पड़ी। लेकिन अगर आपका HRA ₹2 लाख है तो ओल्ड रिजीम जीत जाएगी

4. टैक्स बचाने के सबसे पॉपुलर तरीके: 80C से 80D तक*ये डिडक्शन सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम* में मिलती हैं।1. *सेक्शन 80C: लिमिट ₹1.5 लाख इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन हैं: EPF जो सैलरी से कटता है, PPF, ELSS म्यूचुअल फंड, 5 साल की टैक्स सेवर FD, बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन का प्रिंसिपल, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि योजना।2. सेक्शन 80D: हेल्थ इंश्योरेंस* खुद, पति/पत्नी और बच्चों के लिए प्रीमियम पर ₹25,000* तक। माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं तो उनके लिए ₹50,000* अलग से। यानी मैक्सिमम *₹75,000*।3. *सेक्शन 80CCD(1B): NPS* NPS में 80C के ₹1.5 लाख के अलावा ₹50,000 एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है।4. सेक्शन 24(b): होम लोन ब्याज

अगर घर खुद के रहने के लिए है तो ब्याज पर ₹2 लाख तक* की छूट।जरूरी टिप कंपनी को जनवरी में इन्वेस्टमेंट प्रूफ देना होता है। अगर देना भूल गए तो कंपनी ज्यादा TDS काट लेगी। घबराएं नहीं।ITR फाइल करते समय आप खुद ये सभी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और एक्स्ट्रा कटा TDS रिफंड के रूप में वापस आ जाएगा।

5. ITR फाइल करने का स्टेप-बायस्टेप Form 16 या सैलरी स्लिप, Form 26AS, AIS, बैंक स्टेटमेंट इंटरेस्ट के लिए, 80C-80D के प्रूफ, होम लोन सर्टिफिकेट।

स्टेप 2 सही ITR फॉर्म चुनें सिर्फ सैलरी और 1 घर + बैंक ब्याज है तो ITR-1 सहज। अगर कैपिटल गेन, 1 से ज्यादा घर, या फ्यूचर-ऑप्शन है तो ITR-2

स्टेप 3: http://incometax.gov.in पर लॉगिन करें PAN से लॉगिन → e-File → Income Tax Returns → File Income Tax Return। असेसमेंट ईयर 2024-25 चुनें। ऑनलाइन मोड सबसे आसान है।

स्टेप 4: डेटा वेरिफाई और डिडक्शन भरें सैलरी, TDS का मिलान Form 16/26AS से करें। ओल्ड रिजीम चुनी है तो 80C, 80D की डिटेल भरें।

स्टेप 5 टैक्स कैलकुलेशन चेक करें पोर्टल खुद टैक्स कैलकुलेट करेगा। अगर एक्स्ट्रा टैक्स बना तो पे कर दें। अगर रिफंड बन रहा है तो बैंक अकाउंट पहले से वैलिडेट होना चाहिए।

स्टेप 6: वेरिफाई करें आधार OTP, नेट बैंकिंग, या बैंक अकाउंट EVC से e-Verify करें। वेरिफाई किए बिना ITR प्रोसेस नहीं होगी 6. 2024 में हुए 3 बड़े बदलाव जो आपको पता होने चाहिए

1. न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट: अब आपको ओल्ड रिजीम चुनने के लिए ITR में ऑप्ट करना पड़ेगा 2. 87A रिबेट ₹7 लाख तक न्यू रिजीम में अगर इनकम ₹7 लाख तक है तो टैक्स जीरो। ओल्ड में ये लिमिट ₹5 लाख ही है। 3. स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजीम में भी पहले सिर्फ ओल्ड में थी, अब न्यू में भी *₹50,000* मिलेगी।

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7. नौकरी बदलने वालों के लिए खास टिप्स

अगर आपने FY 2023-24 में नौकरी बदली है तो आपके पास 2 Form 16 होंगे। ITR में दोनों कंपनियों की सैलरी जोड़नी है।लेकिन ध्यान दें: स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 सिर्फ एक बार मिलेगी, दोनों Form 16 में न जोड़ें। दोनों 26AS चेक करें कि TDS सही जमा हुआ है या नहीं।8. रिफंड और नोटिस से कैसे बचें रिफंड लेट हो रहा है तो: पोर्टल पर ‘Refund/Demand Status’ चेक करें। अक्सर बैंक अकाउंट वैलिडेट न होने या PAN-आधार लिंक न होने से रिफंड रुकता है।नोटिस से बचने के 3 नियम: 1. AIS में दिख रही हर इनकम को ITR में रिपोर्ट करें। बैंक इंटरेस्ट ₹10,000 से कम है तो भी।2. TDS क्रेडिट सिर्फ उतना क्लेम करें जितना 26AS में दिख रहा है।3. डेडलाइन 31 जुलाई से पहले फाइल करें।

निष्कर्ष

पर्सनल टैक्स रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको अपने डॉक्यूमेंट, तारीखें, और सही रिजीम पता होनी चाहिए।Form 16 न मिले तो 26AS आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ओल्ड vs न्यू रिजीम का चुनाव कैलकुलेशन से करें, सुनी-सुनाई बात से नहीं।और सबसे जरूरी 31 जुलाई 2024 से पहले ITR फाइल कर दें। टैक्स भरना हमारी जिम्मेदारी है, और सही तरीके से भरना हमारा अधिकार।अगली बार टैक्स प्लानिंग अप्रैल में ही शुरू करें, मार्च में नहीं।

FAQ

1. FY 2023-24 और AY 2024-25 में क्या फर्क है?उत्तर: FY (Financial Year) वह साल होता है जिसमें आप income कमाते हैं (1 अप्रैल 2023 – 31 मार्च 2024), जबकि AY (Assessment Year) वह साल होता है जिसमें आप उस income पर टैक्स भरते हैं।

2. New Tax Regime क्या है?उत्तर: New Tax Regime में कम टैक्स स्लैब होते हैं, लेकिन इसमें deductions (जैसे 80C, 80D) का फायदा नहीं मिलता। FY 2023-24 में यह default system है।

3. Old Tax Regime कब बेहतर होता है?उत्तर: अगर आपने 80C, 80D, HRA, Home Loan जैसे deductions में ज्यादा investment किया है, तो Old Tax Regime आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।

4. ₹7 लाख तक income पर टैक्स देना पड़ता है क्या?उत्तर: New Tax Regime में ₹7 लाख तक की income पर rebate मिलने से आपका टैक्स zero हो सकता है।

5. Form 16 क्या होता है?उत्तर: Form 16 एक document है जो employer देता है, जिसमें आपकी salary और TDS की पूरी जानकारी होती है। ITR भरने के लिए यह जरूरी होता है।

6. Section 80C में कौन-कौन से investment आते हैं?उत्तर: इसमें PPF, EPF, ELSS, LIC, और tuition fees जैसे investment शामिल होते हैं, जिन पर ₹1.5 लाख तक deduction मिलता है।

7. ITR कब भरना जरूरी होता है?उत्तर: अगर आपकी income basic exemption limit से ज्यादा है, तो आपको ITR (Income Tax Return) भरना जरूरी होता है।

8. Salary से tax कैसे calculate होता है?उत्तर: Gross Salary से exemptions और deductions घटाने के बाद जो amount बचता है, उसी पर tax calculate होता है।

9. क्या हर साल tax regime बदल सकते हैं?उत्तर: हाँ, salaried employees हर साल ITR भरते समय Old और New Tax Regime में से चुन सकते हैं।

10. Tax बचाने का सबसे आसान तरीका क्या है?उत्तर: सही regime चुनना, 80C limit पूरा करना, health insurance लेना और tax planning करना सबसे आसान और effective तरीके हैं।

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